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Delhi Unlock News Today And Guidelines: दिल्ली सरकार ने स्पोर्ट्स क्लब और स्टेडियम को खोलने की दी मंजूरी

Delhi Unlock News Today And Guidelines: दिल्ली सरकार ने स्पोर्ट्स क्लब और स्टेडियम को खोलने की दी मंजूरी
Delhi Unlock News Today And Guidelines: दिल्ली सरकार ने स्पोर्ट्स क्लब और स्टेडियम को खोलने की दी मंजूरी
देश की राजधानी दिल्ली में अब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और Delhi Unlock news today के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं
काफी लंबे समय से लोगों को इस बात का इंतजार था कि सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स खुलेंगे लेकिन सरकार ने सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को बंद रखने का फैसला किया है लेकिन अनलॉक-6 में दिल्ली सरकार ने स्पोर्ट्स क्लब और स्टेडियम को खोलने की मंजूरी दे दी है।

Delhi Unlock 6 News Today: DDMA का आदेश

DDMA ने जो आदेश दिया है उसमे सोमवार से दिल्ली में स्टेडियम/स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बिना दर्शकों के खुलेंगे। इससे पहले दिए गए आदेश में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत थी लेकिन इसमें सिर्फ ट्रेनिंग लेने वाले या फिर राष्ट्रीय या अंतरार्ष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेने वालों को जाने की इजाजत थी।
Delhi COVID Lockdown Guidelines: क्या खुला रहेगा ?
1.सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100% क्षमता के साथ काम करेंगे और बाकी के स्टाफ 50% ऑफिस में और 50% वर्क फ्रॉम होम में काम करेंगे।
2. प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक।
3. सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड इवन नियम के सभी दिनों पर खुलेगी लेकिन गैर जरूरी

सामान/ सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक रहेगा।
4. सभी मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे।
3. रेस्टोरेंट 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे।
5. बार 50% बैठने की क्षमता के साथ खुले रहेंगे और इसकी समय सीमा दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ही रहेगी।
6. मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।
7. 50% वेंडर्स के साथ एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाज़ार खोलने की इजाज़त होगी लेकिन सड़क के किनारे साप्ताहिक बाज़ार लगाने की इजाजत नहीं होगी।
8. मैरिज हॉल बैंक्विट हॉल और होटल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत है।
9. जिम और योगा संस्थान 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे।
10. अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं।
11. दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी।
12. दिल्ली में बसों को 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलाया जाएगा।
13. ऑटो और रिक्शा में 2 यात्री, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा में अधिकतम 2 यात्री, मैक्सी कैब में 5 यात्री और RTV में अधिकतम 11 यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की इजाजत है।
14. धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी।
15. पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खोलने और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत रहेगी।
16. स्टेडियम या स्पोर्ट्स कंपलेक्स सामान्य तौर पर खुल सकेंगे लेकिन वहां दर्शक नहीं जाएंगे।
क्या बंद रहेगा ?
1. स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट
2. सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी होगी
3. स्विमिंग पूल
4. सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स
5. एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क
6. ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल
7. बिजनेस टू बिज़नेस एक्जीबिशन
8. स्पा
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Gautam Kapoor

Gautam Kapoor

Delhi